गारू थाना के प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से निर्गत इश्तेहार चिपकाया

गारू थाना के प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से निर्गत इश्तेहार चिपकाया
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गारू थाना के प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से निर्गत इश्तेहार चिपकाया

संवाददाता पंकज कुमार यादव

गारू/लातेहार :- गारू थाना कांड संख्या 02/21 दिनांक 16 जनवरी 2021 के गंभीर मामले में दर्ज प्राथमिकी अभियुक्त रविन्द्र गंझु, पिता रामनाथ गंझु ग्राम हेसला बांझीटोला, थाना चंदवा (बेतर ओपी) के विरुद्ध माननीय न्यायालय से निर्गत इश्तेहार की तामिला पुलिस ने मंगलवार को किया।

गंभीर धाराओं में नामजद अभियुक्त पर भा.द.वि. की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 302 (हत्या), 286 (विस्फोटक पदार्थ का लापरवाही से उपयोग), 120(B) (षड्यंत्र) के अलावा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 17 CLA एक्ट के तहत मामला दर्ज है। यह मामला वर्ष 2021 से लंबित है और अभियुक्त तब से लगातार फरार चल रहा है।

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने गांव में ढोल-नगाड़े के साथ सार्वजनिक रूप से इश्तेहार चिपकाकर इसकी तामिला की। इस दौरान ग्रामीणों को भी यह जानकारी दी गई कि यदि अभियुक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

इश्तेहार की तामिला के बाद पुलिस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि फरार अभियुक्त को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आगे और सख्ती से की जाएगी।इस कार्रवाई का नेतृत्व गारु थाना अनुसंधानकर्ता पु.अ.नि. इंद्रदेव राम ने किया।

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